राशन डीलरों की आमदनी बढ़ाने में सरकार का यह फैसला होगा सहायक

खाद्य आयुक्त एवं रसद विभाग के स्तर पर गठित समिति रखेगी निगरानी

(मथुरा)(ए.के.शर्मा)

सरकारी राशन की दुकान से अब खान पान से लेकर सजने संवरने तक के तमाम सामान आप खरीद सकते हैं। यहां मानक युक्त एवं सुरक्षित प्रोडक्टों की बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। इन दुकानों पर बिकने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी खाद्य आयुक्त एवं रसद विभाग के स्तर पर गठित समिति करेगी। इस सूची में उन 35 वस्तुओं को शामिल किया गया है जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुतायत में उपयोग होता है। ये सामान गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी तेल, मोटा अनाज, नमक के अतिरिक्त होंगे। शासन की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित दर दुकानों के दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री का अनुमति दी गई है। दूध, दूध से बने बने पैक्ड उत्पाद, बिस्किट, ब्रेड, गुड, घी, नमकीन, सूखे मेवा, मिठाई, मसाले, दूध पाउडर, बच्चों के कपडे, राजमा, सोयाबीन, क्रीम, धूपबत्ती, कंघी, दर्पण, झाडू, पोंछा, ताला, छाता, रेनकोट, वॉल हैंगर, टूथब्रश, डिटर्जेंट पाउडर, मच्छर रोधी अगरबत्ती, बर्तन धोने का साबुन, पाउडर, टार्च, दीवार घडी, माचिस, रस्सी, पाइप, बाल्टी, मग, छलनी, हैण्डवॉश, बाथरूम क्लीनर, शेविंग किट, बेबी केयर उत्पाद आदि की बिक्री की जा सकेगी। खाद्य आयुक्त एवं रसद विभाग के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें एक सदस्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का होगा। यह समिति अनुमन्य वस्तुओं की समय समय पर समीक्षा करते हुए इनकी संख्या में वृद्धि अथवा कमी कर सकते हैं।

वही एआरओ सुशील कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह राशन डीलर की आदमी बढाने के लिए है। लोग समय की व्यस्तता के बीच सरकारी राशन के साथ ही एक स्थान से रोजमर्रा के जरूरी सामान भी खरीद सकेंगे। एक समिति उचित दर की दुकान पर बिकने वाली सामग्री की गुणवत्ता की निगरानी करेगी। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण सामान मिलना सुनिश्चित होगा।

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