पूर्वांचल के माफिया डॉन बृजेश सिंह को 37 साल पुराने चंदौली जिले में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्‍या के केस में हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बृजेश सिंह के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज कर दिया है। बता दें कि निचली अदालत ने बृजेश सिंह समेत नौ आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्‍त कर दिया था। हाईकोर्ट ने अधीनस्‍थ अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बृजेश सिंह और अन्‍य आरोपियों को सजा देने से इनकार कर दिया।

उधर, हर साल की तरह इस साल भी उत्‍तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से लाइट आफ बुद्ध धर्म फाउंडेशन इंटरनेशलन के तत्वावधान में प्रदेश के बौद्ध परिपथ पर दस दिवसीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों तथा यूरोपीय देशों के बौद्ध श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं।

माफिया बृजेश सिंह 7 लोगों के नरसंहार में बरी, HC से बड़ी राहत 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया डान व पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बड़ी राहत देते हुए चंदौली जिले में 37 साल पहले एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में उसे बरी करने के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में अधीनस्थ अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए बृजेश सिंह समेत नौ आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए उन्हें सजा देने से इनकार कर दिया है।

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