सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद मनोज तिवारी की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति जताई। तिवारी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री पर रोक के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल, दिल्ली की ‘आप’ सरकार ने 7 सितंबर को राजधानी में तत्काल प्रभाव से 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।वकील शशांक शेखर झा द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मनोज तिवारी की याचिका का उल्लेख करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह इस मुद्दे पर 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। सीजेआई ललित ने कहा कि सूची 10 अक्टूबर को, दीवाली से पहले है।
सभी राज्यों में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान जायज पटाखों की बिक्री, खरीद और फोड़ने के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश देने की मांग की है। तिवारी ने सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की है कि वे पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें।

2022-09-23 17:38:23 https://wisdomindia.news/?p=6193
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