पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार छह महीने के अंदर लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड और गुजरात की तरह राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करेगी। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार संविधान के दायरे में काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातनी परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, “यह सरकार यहां किसी भी देश विरोधी गतिविधि की इजाजत नहीं देगी और लोगों से एकजुट रहने और बांटने वाली ताकतों के खिलाफ सतर्क रहने की अपील करती है।” UCC पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल उत्तराखंड और गुजरात के उदाहरण पर चलेगा। उन्होंने कहा, “हमें छह महीने दीजिए, हम भी लव और लैंड जिहाद के खिलाफ कड़े कानून लाएंगे।”

UCC पर बनी कमेटी

राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए UCC के ड्राफ्ट की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई है। प्रस्तावित UCC का मकसद शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मुद्दों पर सभी समुदायों के लिए सिविल कानूनों को स्टैंडर्ड बनाना है। BJP ने 2026 के विधानसभा चुनावों में UCC को लागू करने को अपने खास चुनावी वादों में से एक बनाया था।

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