झांसी! भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री अविनाश कुमार व पुलिस अधीक्षक श्री राजेश एस ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर द्वारा मान्यता प्राप्त दलों के जिलाध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियो से वार्ता करते हुये आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्यो के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को पूरी पारदर्शी, निष्पक्ष व स्वस्थ तरीके से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन कटिबद्ध हैं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में 07 चरणों में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना 26 अप्रैल 2024 को लागू होगी, नाम निर्देशन हेतु अंतिम तिथि 03 मई 2024, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 04 मई 2024, नाम वापसी हेतु अंतिम तिथि 06 मई 2024 तथा मतदान दिनांक 20 मई 2024 को और मतगणना दिनांक 04 जून 2024 को संपन्न होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अविनाश कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुये बताया कि जनपद में निष्पक्ष, पारदर्शी व स्वस्थ लोकसभा चुनाव कराना जिला प्रशासन की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन कराया जाएगा। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी भी तरह का रोड शो, रैली, साइकिल रैली पद यात्रा या आम सभा के आयोजन से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस दौरान किसी भी राजनैतिक दल व किसी अन्य के द्वारा किसी प्रकार का रैली, रोड शो, जनसभा नही किया जायेगा। उन्होने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए स्वीप/मतदाता जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा हैं।

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