-ओटीएस की बाकी योजनाएं पूर्ववत रहेगी, इस बार उत्साहित नहीं है उपभोक्ता

(मथुरा)(ए.के.शर्मा)

विद्युत बकाया के उपभोक्ताओं को ओटीएस का लाभ देने के लिए योजना की समय सीमा का विस्तार किया गया हैं। बकायेदार उपभोक्ता अब 16 जनवरी तक इस योजना के तहत अपने बिजली के बकाया बिल का निस्तारण करा सकेंगे। इससे पहले 31 दिसम्बर को योजना खत्म हो गई थी। तीन चरणों में लागू हुई योजना का तीसरा और अंतिम चरण 31 दिसम्बर तक था। ओटीएस योजना की समय सीमा समाप्त होने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बकायेदार उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर उनके कनेक्शन विच्छेदन की तैयारी कर ली थी। उपभोक्ताओं को मोबाइल पर कनेक्शन विच्छेदन की चेतावनी वाले मैसेज भी भेजे जा रहे थे। मैसेज में कहा जा रहा था कि 31 दिसम्बर तक बकायेदार उपभोक्ता ओटीएस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उनके कनेक्शन काटने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में पहली बार बिजली चोरी के मामलों को भी ओटीएस योजना के तहत सम्मिलित किया गया था। सबसे अधिक लाभ की स्थिति भी बिजली चोरी के मामलों में ही दी गई है। बिजली चोरी के बकायेदारों को 65 प्रतिशत तक की छूट दी गई है, बावजूद इसके बकायेदार उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लेने में उत्साह नहीं दिखाया है। ओटीएस योजना के विस्तार से पहले 25 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराये हैं। विभागीय अधिकारी एक बार फिर उपभोक्ताओं के दर पर दस्तक दे रहे हैं और बकायेदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील कर रहे हैं।

उपभोक्ताओं की सुनवाई न होना भी है बडी वजह

विद्युत विभाग की ओर से बकायेदार उपभोक्ताओं से ओटीएस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की जा रही है। उपभोक्ताओं को योजना के लाभ भी बताये जा रहे हैं और बकायेदारों के कनेक्शन नहीं काटे जा रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण प्रभावी तरीके से नहीं कि जा रहा है। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने से कतरा रहे उपभोक्ताओं में बडी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की है जिन्हें विभाग की ओर से बेहिसाब बिल थमाए गये हैं। ऐसे उपभोक्ता चाहते हैं कि उनके बिल संशोधित किये जाएं जबकि विभाग उन्हें ओटीएस के तहत लाभ लेकर बिल जमा करने के लिए कह रहा है।

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