अयोध्या।आई जी अयोध्या के निर्देश पर सीओ सिटी के 13 अक्टूबर 2022 के एफ आई आर दर्ज करके जांच कराने के आदेश का कोतवाली नगर अयोध्या पुलिस ने समाचार लिखने तक एफ आई आर दर्ज कर अनुपालन नहीं किया है। महाराजगंज थाने के महेशपुर निवासी 80 वर्षीय वृद्ध जगन्नाथ से जालसाजी करके ऋण दिलाने की साजिश से बैंक ऑफ बड़ौदा अंजना के खाता संख्या 4980 010 000 2816 से 13 अप्रैल को तीन लाख बीस हजार 8 जुलाई को तीन लाख बीस हजार और संस्थाओं से लोन दिलाने के नाम पर पीड़ित के गांव के ही पिता पुत्र जयप्रकाश व कृष्णा पटेल ने हड़प लिया और सादे कागज पर स्टांप पेपर पर ऋण दिलाने के नाम पर हस्ताक्षर करा कर राकेश कुमार पांडे रणन्जय प्रताप सिंह के नाम जमीन का विक्रय करने का एग्रीमेंट करवा लिया। जब पीड़ित ने अपने लड़के को सारी बात बताई और अपना पैसा वापस मांगा तो जान से मारने की धमकी देकर गांव के उपरोक्त जाल साजो ने भगा दिया। तब शिकायतकर्ता ने थक हार कर आईजी अयोध्या से मिलकर सारी घटना बताई जिस पर उन्होंने सीओ सिटी को मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता के लिखित तहरीर पर सीओ सिटी ने f.i.r. दर्ज कर जांच करने का निर्देश 13 अक्टूबर को दिया है जिस पर कोतवाली नगर की पुलिस ने समाचार लिखने तक एफ आई आर दर्ज नहीं किया है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट पुलिस को निर्देश है कि जनता की शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर दर्ज कर पीड़ित को न्याय दिलाया जाए जिसका कोतवाली नगर पुलिस पर कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है।
2022-10-17 18:04:24