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महाराष्ट्र SIR में 33% नाम कटने का दावा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

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‘महाराष्ट्र SIR में 33 फीसदी नाम कटे’, याचिका पर SC का नोटिस, कहा- ‘जरूरी होगा तो…’

महाराष्ट्र में एसआईआर के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 33 फीसदी नाम कट गए हैं. बड़ी संख्या में लोगों को तार्किक विसंगति नोटिस भेजे गए हैं.

महाराष्ट्र में चल रहे SIR में अनियमितताओं का सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. अब इसपर 5 नवंबर को सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने 6 नवंबर को अंतिम लिस्ट के प्रकाशन का हवाला देते हुए उससे पहले सुनवाई का अनुरोध किया था.

याचिकाकर्ता का कहना था कि SIR की ड्राफ्ट लिस्ट से 33 फीसदी नाम कट गए हैं. बड़ी संख्या में लोगों को तार्किक विसंगति नोटिस भेजे गए हैं. अपना नाम जोड़ने का आवेदन देने की आज आखिरी तारीख है. कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी होगा तो तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा.

याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने बताया कि राज्य के 9 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल जारी होने के बाद हटा दिए गए हैं दातार ने कहा कि चुनाव आयोग इन हटाए गए मतदाताओं से नए सिरे से पंजीकरण के लिए ‘फॉर्म 6’ भरने को कह रहा है. उन्होंने कहा कि ‘फॉर्म 6’ पहली बार मतदान करने वालों के लिए होता है और जो लोग पहले मतदान कर चुके हैं, उनसे फॉर्म 6 भरने के लिए नहीं कहा जा सकता.

दातार ने सुझाव दिया कि हटाए गए मतदाताओं के लिए एक नया फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 6 भरना एक तरह से गलत घोषणा करने जैसा हो सकता है. पीठ ने चुनाव आयोग (ECI) का पक्ष सुने बिना ऐसा कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

 

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