झांसी! जिला पूर्ति अधिकारी झांसी द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का, अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा चावल) प्रति कार्ड मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा) (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट मात्रानुसार निःशुल्क वितरण माह अप्रैल, 2024 में दिनांक 13-04-2024 से दिनांक 29-04-2024 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगें। उचित दर विकेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 29 अप्रैल 2024 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा