करीब 26 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के आरोप में तत्कालीन सपा प्रत्याशी एवं फिल्म अभिनेता राज बब्बर को एमपी एमएलए कोर्ट ने दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 6500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में उपस्थित राज बब्बर को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। दो घंटे बाद उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया।
अदालत ने राज बब्बर को बलवा, सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का दोषी करार देते हुए अलग-अलग आरोपों में सजा और जुर्माना लगाया। दोषी ठहराए जाने पर विशेष अदालत ने राज बब्बर को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा का वारंट बनाने का आदेश दिया। इस पर अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया गया कि उन्हें सजा के विरुद्ध सत्र अदालत में अपील दाखिल करनी है। लिहाजा उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। अदालत ने बब्बर को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतों पर अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। राज बब्बर की ओर अदालत से गुजारिश की गई कि उन्हें जमानतें दाखिल करने के लिए समय दिया जाए। इस पर विशेष अदालत ने उन्हें निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।
