सुप्रीम कोर्ट ने DND फ्लाई ओवर पर टोल लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है। अब लोगों को DND पर टोल नहीं देना पड़ेगा। यह फैसला फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया है। आगे विस्तार से पढ़िए आखिर सुप्रीम कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) ने इस फैसले के साथ-साथ और क्या कुछ कहा है ?
- DND को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया।
- अब लोगों को डीएनडी पर टोल नहीं देना पड़ेगा
- SC के इस फैसले लाखों लोगों को होगा फायदा।
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे (DND) के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार (20 दिसंबर) को टोल लगाने की नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को किया खारिज
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है।
अब DND नहीं देना पड़ेगा टोल
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अब डीएनडी पर लोगों को टोल नहीं देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमति जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि नोएडा ने कंपनी को टोल लगाने की अपनी शक्ति सौंपकर अपने अधिकार का उल्लंघन किया।
