पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधी नए सिरे से जारी आदेश के मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10 प्रतिशत या 250 रुपये (जो भी अधिक हो) और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25 प्रतिशत या 1000 रुपये (जो भी अधिक हो) की धनराशि जमा करने की सुविधा होगी।

पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अहम निर्णय किया है। अब बिल का आंशिक भुगतान करने पर भी बिजली नहीं कटेगी। अगर बिजली कट गई है तो बकाए का 25 प्रतिशत जमाकर बिजली के कनेक्शन को फिर जुड़वाया जा सकेगा।
पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से बिजली बिलों के आंशिक भुगतान संबंधी नए सिरे से जारी आदेश के मुताबिक कम बिजली खपत वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को कुल बकाया बिल का न्यूनतम 10 प्रतिशत या 250 रुपये (जो भी अधिक हो) और अन्य श्रेणी के बकायेदारों को 25 प्रतिशत या 1000 रुपये (जो भी अधिक हो) की धनराशि जमा करने की सुविधा होगी। गौर करने की बात यह है कि यदि बकाए पर कनेक्शन को काट दिया गया है तो कम से कम 25 प्रतिशत की धनराशि जमा कर कनेक्शन को फिर चालू कराया जा सकेगा।
विभागीय कैश काउंटर, ऑनलाइन व अन्य बिल कलेक्शन एजेंसियों को बिजली बिल के आंशिक भुगतान की सुविधा देने के लिए अब किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आंशिक भुगतान करने वाले उपभोक्ता माह में एक से अधिक बार भी आंशिक भुगतान कर सकेंगे। रसीद पर भुगतान की राशि के साथ ही कुल बिल राशि को भी लिखा जाएगा। 

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