सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका दायर की गई। वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी। कॉलेज शिक्षक जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका दायर की गई।

एएनआई, नई दिल्ली। Jammu And Kashmir Statehood। सुप्रीम कोर्ट में आज (17 अक्टूबर)  जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की समयसीमा तय करने का अनुरोध से जुड़ी याचिका दायर की गई है। वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।

वकील गोपाल शंकरनारायण ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन का उल्लेख किया, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह मामले को सूचीबद्ध करेगी।

याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से बहाल करने के लिए उचित निर्देश पारित किए जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस, जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के सामने इस मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

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