यूपी के रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद जया प्रदा को भगोड़ा करार दे दिया है। साथ ही पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के आदेश में दिए हैं।

Former MP and actress Jaya Prada- India TV Hindi

यूपी के रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां रामपुर से पूर्व सांसद अभिनेत्री जयाप्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में लगातार गैर हाजिर रहने के चलते स्थानीय एमपी—एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को आखिरकार ‘फरार’ घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर 6 मार्च को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। एमपी/एमएलए कोर्ट के सीनियर प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर अमरनाथ तिवारी ने कहा, “पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ 2019 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था, अब सीआरपीसी की धारा 82 के तहत मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है।

कोर्ट ने दिए कार्रवाई के आदेश

सीनियर प्रॉसिक्यूशन ने आगे कहा कि कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया है।” उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में, क्षेत्राधिकारी के अधीन एक टीम गठित करने और निर्धारित तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है।”गौरतलब है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जयप्रदा पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे, जिनकी सुनवाई रामपुर की विशेष एमपी—एमएलए अदालत में हो रही है।

सभी मोबाइल नम्बर भी बंद

अमरनाथ तिवारी ने आगे बताया कि जयप्रदा के विरुद्ध 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े दो मुकदमे कैमरी और स्वार थानों में दर्ज किए गए थे। इन मामलों में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने कई बार समन जारी किया मगर पूर्व सांसद हाजिर नहीं हुईं। उनके मुताबिक उसके बाद अलग-अलग तारीखों पर उनके खिलाफ 7 बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए लेकिन पुलिस उन्हें हाजिर नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जयाप्रदा खुद को बचा रही हैं और उनके सभी ज्ञात मोबाइल नम्बर भी बंद हैं।

एसपी को दिए गए आदेश

इस पर न्यायाधीश शोभित बंसल ने कड़ा रुख अपनाते हुए जयप्रदा को फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने रामपुर के एसपी को आदेश भी दिया कि वह किसी पुलिस क्षेत्राधिकारी की अगुवाई में एक टीम बनाएं और जयप्रदा को गिरफ्तार कर सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च को कोर्ट में हाजिर करें।

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