मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रमुख सचिव ‘गृह’ को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने के निर्देश दिये हैं।
उत्तर प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्रमुख सचिव गृह को इस बार होने वाली पुलिस भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दिये जाने के निर्देश दिये हैं। इस फैसले से लाखों उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।
कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में 60244 कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन को जारी किया गया था। इस भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष थी। वहीं, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के युवाओं के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष रखी गई थी। हालांकि, अब सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पदों के लिए पूर्व में आखिरी भर्ती साल 2018 में आई थी। इस कारण दलील दी जा रही थी कि लाखों की संख्या में युवा इस दौरान 18 से 22 साल की म्र सीमा को पार कर गये हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट को लेकर केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने भी सीएम योगी को पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयुसीमा में 3 साल की छूट देने की मांग की थी। वहीं, दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने की बात कही थी।
लाखों युवाओं को राहत देने के बारे में सीएम योगी ने भी ट्वीट कर के जानकारी दी है। उन्होंने लिखा- युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।