कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। रंगदारी के मामले में दोनों भाइयों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व करने के बाद फैसला सुनाया है। दोनों भाई दो साल से जेल में हैं। हालांकि इस जमानत के बाद भी जेल से नहीं निकल पाएंगे। रिजवान सोलंकी के खिलाफ अभी गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत नहीं हुई है और इरफान सोलंकी की गैंगस्टर के साथ ही फर्जी आधार कार्ड पर ट्रैवल करने वाले मामले में जमानत पेंडिंग है।

सोलंकी बंधुओं के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद खान ने 6 दिसंबर 2022 को कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि इरफान और उसके भाई ने उसे 5 दिसंबर को अपने घर पर बुलाकर धमकाया था और 10 लाख रुपये की मांग की थी। साथ ही भविष्य में किसी भी जमीन के कारोबार में दस प्रतिशत हिस्सा रंगदारी के तौर पर देने की मांग की थी। ऐसा नहीं करने पर परिवार सहित जान से मार देने की धमकी दी थी।

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