• दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की सीएम आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की सीएम आतिशी को भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। कपूर ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में आतिशी मार्लेना को जारी सम्मन को रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस विकास महाजन ने याचिकाकर्ता के सीनियर एडवोकेट अजय बर्मन की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिका पर विचार किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि मामले की जानकारी सभी मान्य माध्यमों से दी जाए। सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि शिकायत में उनके खिलाफ जारी सम्मन को चुनौती दी थी। उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया और सम्मन रद्द कर दिया गया। कपूर ने इसी आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एडवोकेट अजय बर्मन और उनके साथ अधिवक्ताओं की टीम ने कपूर की ओर से अदालत में दलीलें पेश कीं।

बर्मन ने तर्क दिया कि रिवीजन कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा द्वारा दायर शिकायत पर पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मंगाई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आतिशी ने अपने आरोपों का कोई स्रोत या सबूत नहीं दिया और न ही किसी शिकायत को दर्ज किया।

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