Lok Sabha Result 2024 सात चरणों में आयोजित चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 26 अप्रैल 7 मई 13 मई 20 मई 25 मई तक चला और 1 जून को खत्म हुआ। अब चुनाव का आखिरी दौर यानि कि मतगणना पर सभी की नजर बनी हुई है जोकि कल यानि चार जून को आने वाला है। आइए जानते हैं मतगणना कैसे होती है और क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया।

लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट का काउंटिंग शुरू हो चुका है। 4 जून यानि कल मतगणना के साथ पता लग जाएगा कि केंद्र में किसकी सरकार बन रही है। परिणाम आने से पहले यह जानने की उत्सुकता सभी में होती है कि आखिर कैसे वोटों की गिनती होती है?

मतगणना वाले दिन होता क्या-क्या है? वोटों की गिनती कौन करता है? काउंटिंग सेंटर के अंदर कौन जा सकता है? मतगणना के बाद EVM का क्या होता है? आइये जानते हैं मतगणना से जुड़े ऐसे कई सवालों के जवाब।

कितने बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती?

चुनाव आयोग के अनुसार, वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। पोस्टल बैलेट में भी दो कैटेगरी से मतगणना होगी। पहले सेना, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और ऑफिसर्स के वोट काउंट होंगे। इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में चुनाव ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के पोस्टल बैलट काउंट होंगे।

कौन शुरू करता है डाक मतपत्रों की गिनती ?

चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 54 ए के तहत, डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) की टेबल पर शुरू की जाएगी। केवल ऐसे डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी जो मतगणना शुरू होने के लिए निर्धारित समय से पहले आरओ को प्राप्त हो जाएं। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होती है।

कैसे होता है परिणाम घोषित

कंट्रोल यूनिट का परिणाम मतगणना पर्यवेक्षक, माइक्रो ऑब्जर्वर और उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों को दिखाने के बाद फॉर्म 17सी के भाग-II में नोट किया जाएगा। कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल में परिणाम प्रदर्शित न होने की स्थिति में, सभी सीयू की गणना पूरी होने के बाद संबंधित वीवीपैट की वीवीपैट पर्चियों की गणना की जाएगी। प्रत्येक सीयू का उम्मीदवार-वार परिणाम फॉर्म 17सी के भाग II में नोट किया जाएगा और मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना टेबल पर मौजूद उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

मतगणना अधिकारी के क्या होते हैं दायित्व?

यदि निर्वाचन क्षेत्र में डाक मतपत्र नहीं है तो ईवीएम से मतों की गिनती निर्धारित समय पर शुरू की जा सकती है। मतों की गिनती के लिए मतदान केंद्र में इस्तेमाल की गई ईवीएम की कंट्रोल यूनिट (CU) के साथ फॉर्म 17सी की ही जरूरत होती है। ईवीएम के सीयू से परिणाम जानने से पहले, मतगणना अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पर लगी पेपर सील बरकरार है और डाले गए कुल मत फॉर्म 17सी में उल्लिखित मतों से मेल खाते हैं।

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