झांसी! जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने अधिक से अधिक मतदान करने हेतु जनपद वासियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा यदि मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है फिर भी वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से अपना मतदान सुनिश्चित कर सकते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बन्ध में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैनकार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को सम्मिलित किया गया है जिसमें से मतदाता के रूप में अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा

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