सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। साथ ही ईडी से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दरअसल, इससे पहले हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। जिसमें एजेंसी की याचिका को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को स्थानांतरित करने के खिलाफ एक याचिका पर एक नोटिस जारी किया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।पीठ ने कहा कि तथ्यों से पता चलता है कि ईडी ने न केवल पूर्वाग्रह की आशंका को बरकरार रखा है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी आशंका कमजोर या तर्कसंगत है। इससे पहले 28 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैन ने अदालत में कहा था कि ईडी देश पर राज कर रही है और ऐसे में न्यायपालिका को एक जज की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ता है।इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति लेनदेन का मामला बंद कर दिया था। आयकर विभाग ने साल 2017 में जैन के खिलाफ बेनामी कंपनियों से जमीन की खरीद-फरोख्त के मामले में बेनामी लेनदेन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जांच शुरू की थी।

2022-10-11 16:01:32
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