रजिस्ट्रेशन न कराने वालों के विरुद्ध की जाए कार्यवाही :- जिलाधिकारी

झाँसी | जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में भू गर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक में भूमिगत जल संरक्षित/नियंत्रित करने और भूमिगत जल के विनियमन का प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक में अध्यक्षता करते हुए उन्होने भू-गर्भ जल दोहन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। उन्होने भू-गर्भ जल के लिए निजी क्षेत्रों मे बोरिंग व ड्रिलिंग एजेंसी का पंजीकरण कराए जाने तथा शहरी क्षेत्रों मे मैरिज हॉलों एवं आरो प्लांट, अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थाएं जो भू-जल का दोहन कर प्रयोग कर रही हैं का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्र के सभी होटल, मैरिज लॉन, धुलाई सेंटर, आरो प्लांट का रजिस्ट्रेशन शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही जेडीए को भूगर्भ जल विभाग से अनपत्ति प्राप्त कर ही नक़्शा स्वीकृत करने के लिए निर्देश दिये।उन्होने जिला कृषि अधिकारी को भी कृषि क्षेत्र मे सिंचाई के लिए प्राइवेट नलकूपों का संचलान करने वालों एंव भू-गर्भ जल का उपयोग करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं।
डीएम ने निर्देश दिए कि जो लोग भू- गर्भ जल से संबंधित रजिस्ट्रेशन न कराएं और इसके बावजूद भू-जल का उपयोग करते हुए पाए गये तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होने भू-जल स्तर को बनाए रखने के लिए वर्षा जल संचयन के उपायों को बड़े स्तर पर किए जाने के साथ बड़े भवनों मे रेन – वाटर, हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने, तथा अन्य उपायों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होेंने जनपदीय भू- जल प्रबंधन समिति की बैठक में भू जल स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने भू-गर्भ जल के विभागीय अधिकारियों अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्त औद्योगिक, वाणिज्यिक अवसंरचनात्मक, आरओ प्लांट और सामूहिक उपयोगकर्ताओं (अधिष्ठान यथा होटलों, लॉज, आवासीय कालोनियों, निजी कालोनियों, निजी चिकित्सालयों, कारोबार प्रक्षेत्रों, मॉल, वाटर पार्क आदि) सहित मौजूदा एवं प्रस्तावित भूजल उपयोगकर्ता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाए कि ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल विभाग को भूगर्भ जल प्रयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पंजीकरण हेतु तत्काल आवेदन करें।
बैठक में मनीष कुमार कनौजिया सहायक भूभौतिकीविद् भूगर्भ जल विभाग सर्वे खंड झांसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भूगर्भ अधिनियम-2019 की धारा 39 के अन्तर्गत बिना पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र के भूगर्भ जल दोहन करने हेतु दोषी पाए गए व्यक्ति/समूह/संस्था को 02 से 05 लाख का जुर्माना अथवा 06 माह से 01वर्ष तक कारावास अथवा दोनों दण्ड निर्धारित किए गए हैं। अतः इस श्रेणी के उपभोक्ता तत्काल आवेदन कर पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि आवेदन से सम्बंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए www.upgwdonline.in अथवा जिला नोडल अधिकारी सहायक अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग खण्ड से सम्पर्क कर सकते हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद,अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे ए केसिंह, डीडीओ सुनील कुमार,अधिशासी अभियंता जलनिगम रणविजय सिंह, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग राहुल शर्मा, जिला कृषि अधिकारी शकेके सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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