श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह प्रकरण में मनीष यादव आदि द्वारा दायर वाद में शुक्रवार को ईदगाह कमेटी की सेवन रूल इेलवन पर बहस अदालत में पूरी हो गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं लखनऊ के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह की ओर से दायर वाद की पत्रावली को अदालत ने आर्डर के लिए रिजर्व कर लिया है। मनीष यादव द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर दायर किए गए वाद में शुक्रवार को ईदगाह कमेटी की ओर से सेवन रूल इलेवन के तहत बहस की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में सेवन रूल इलेवन के तहत जारी हमारी बहस पूरी हो गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मनीष यादव ने किस मालिकाना हक के तहत वाद दायर किया है।
उनके द्वारा 13.37 एकड़ जमीन का जो नक्शा अदालत में प्रस्तुत किया है उसमें भी काफी खामियां हैं। नक्शे में सीमाओं का उल्लेख नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से लिमिटेशन और वार्शिप एक्ट पर बहस की गई। अदालत में उनकी बहस पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा पक्ष रखा जाएगा जाएगा। इसके लिए अदालत ने 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

2022-10-21 17:32:25 https://www.wisdomindia.news/?p=7285

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *