लोकसभा में सरकार ने बताया है कि पिछले तीन साल में करीब 163 बार प्राइवेट टीवी चैनलों को चेतावनी और एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि प्रोग्राम कोड के उल्लंघन और भड़काऊ बातें करने पर यह कार्यवाही की गई है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर कोई टीवी चैनल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा, ‘पिछले तीन साल में सरकार ने 163 बार ऐक्शन लिया है और टीवी चैनल को एडवाइजरी, चेतावनी जारी की है। टीवी चैनलों ने माफी भी मांगी है और कार्यक्रम को ऑफ एयर भी करवाया गया है। ‘ उन्होंने कहा कि केबल टीवी नेटवर्क नियमों के तहत टीवी चैनलों पर कार्रवाई होती है। ठाकुर ने कहा, 17 जून 2021 को केंद्र सरकार ने केबल टीवी नेटवर्क रूल्स में संशोधन किया था। इसका उद्देश्य था कि नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी टीवी चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने का मकैनिजम होना चाहिए। नियमों में अब तीन स्तर का कम्प्लेन रिड्रेसल मकैनिजम है। पहले स्तर पर कोई ब्रॉडकास्टर जवाबदेह होता है, दूसरे स्तर पर सेल्फ रेग्युलेशन बॉडी और तीसरे पर सरकार का नंबर आता है।
2022-07-19 16:07:47 https://www.wisdomindia.news/?p=3880