भारी बारिश और अन्य आपदा से परेशान किसानों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से कमेटी बनाकर किसानों के नुकसान का सर्वे और उसकी क्षतिपूर्ति की कार्यवाही तो पहले से ही चल रही है। अब सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा देने बीमा कवर प्रदान करने के लिए डेडलाइन तय की गई है। बीमा कंपनियों को अब किसान के क्लेम आवेदन के बाद सभी कार्यवाही पूरी करते हुए अधिकतम 30 दिन में तात्कालिक सहायता राशि या संपूर्ण बीमित राशि मुहैया करानी होगी।भारी बारिश के कारण फसलों के खराब होने से निराश किसानों को सरकार के इस आदेश से बड़ी राहत मिलेगी। अपर मुख्य सचिव (कृषि) देवेश चतुर्वेदी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी किया है और अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मध्यावस्था क्षति में 30 दिन के अंदर मिलेगी तात्कालिक सहायता
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुए लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में खरीफ एवं रबी में प्रमुख फसलों को अधिसूचित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि फसलों की क्षति दैवीय आपदा के कारण होती है तो कई परिस्थितियों में बीमा कवर प्रदान किया जाता है। इसमें सबसे पहले मध्यावस्था क्षति के तहत बीमित राशि प्रदान की जाती है।
2022-10-18 16:21:41 https://www.wisdomindia.news/?p=7155